इंदौर: भू माफियाओं के खिलाफ लगातार चल रही जंग में अब अदालत भी अनुकरणीय पहल कर रही है। ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट ने फिनिक्स इंफ्रा के पीड़ितों को न्याय दिलवाने को लेकर एक अभिनव पहल की जिसमें उन्होंने अपने आदेश में एसआईटी चीफ को बताय कि वो 17 भूखंड पीड़ितो की रजिस्ट्री करवाएं। जिसके लिए देपालपुर जेल में बंद आरोपी को जेल से बाहर लाकर रजिस्ट्री दफ्तर ले जा जाए और रजिस्ट्री निष्पादित करवाएं।
बता दे, ये अपने आप में एक अनूठा और पीड़ितों को राहत पहुंचाने वाला फैसला है। बता दे, प्रशासन की भू माफियाओं के खिलाफ चल रही जंग में भी इससे मदद मिलेगी और अन्य पीड़ितों के लिए भी यह फैसला उदाहरण तो बनेगा ही वही लाभदायक भी साबित होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व निचली अदालत भी फरार भू माफिया लुहाड़िया को जमानत देने से इनकार ये कहते हुए कर चुकी है कि हत्या से भी संगीन जुर्म है आर्थिक अपराध।