नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम केस में दायर अपील को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, अब कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।
सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- डिसमिस। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी। सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया, जिसमे राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है।
Also Read – Apple के CEO ने मुंबई के बाद दिल्ली में किया एपल स्टोर का उद्घाटन, टिम कुक ने किया कस्टमर्स का स्वागत
एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने 13 अप्रैल को राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जान लें कि, राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा था, निचली अदालत में मामले की सुनवाई उचित नहीं थी।