मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।

जानकारी के मुताबिक, अब मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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CBI के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।