9.55 लाख लोगों की असम में एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज की गई थी। इन लोगों को बिना किसी आवेदन रसीद संख्या के आधार कार्ड जारी होगा।
अब आधार कार्ड बनाने के लिए असम में नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या आबादी से अधिक है। इसका मतलब है कि कुछ नागरिक संदिग्ध हो सकते हैं। यही कारण है की हमने फैसला लिया है कि नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी।