अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सलीना सिंह (Salina Singh) ने भोपाल (Bhopal) पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। सलीना सिंह के अनुसार उनके पति आईएएस एमके सिंह की पत्नी बनकर ममता पाठक ने उनकी 53 लाख 70 हजार की एक एफडी अपने नाम ट्रांसफर करा ली है। ममता पाठक पर 50 लाख की एक अन्य एफडी और एमके सिंह के नाम करोड़ों की संपत्ति हड़पने का भी आरोप है।गौरतलब है कि आईएएस एमके सिंह का 14 मार्च 2022 को निधन हो गया था । एमके सिंह की पत्नी भी मप्र कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहीं हैं और कुछ साल पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उन्होंने कोलार थाने में शिकायत की थी कि उनके पति की मौत 14 मार्च को हुई, जबकि ममता पाठक ने 2021 में खरीदे गए स्टाम्प पेपर पर उनके पति के नाम बैंक में जमा राशि, एफडी, जमीन व प्लॉट अपने नाम कराने की वसीयत 23 मार्च को रजिस्टर्ड कराई है। इसके अलावा उनकी शिकायत पर पुलिस ने एक प्लॉट को डेढ़ करोड़ में बेचने संबंधी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया है।
Also Read-Gujarat : डी कम्पनी से जुड़े हैं लेडी ड्रग माफिया अमीना बानो के तार, काट चुकी है दस साल की जेल
ममता पाठक ने फर्जी आधार कार्ड का किया उपयोग
कोलार थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि उक्त महिला ममता पाठक ने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि ममता पाठक ने एमके सिंह की मृत्यु के बाद मंदाकिनी कोलार में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में एमके सिंह के नाम जो खाता था, उसमें एमके सिंह के वारिस के रूप में अपने को प्रस्तुत किया और अपना कूटरचित आधार कार्ड लगाया, जिसमें पति के रूप में एमके सिंह का नाम लिखा है। बैंक ने इसी आधार पर एमके सिंह की एफडी और खाते में जमा अन्य राशि ममता पाठक को दे दिए।
Also Read-नंबर प्लेट से हो सकेगा Toll tax का भुगतान, गडकरी ने बताया मिलेगी Fast Tag से मुक्ति
सलीना सिंह ने दो माह पहले की थी शिकायत
पुलिस सूत्रों के अनुसार सलीना सिंह ने करीब दो माह पहले कोलार थाना पुलिस में शिकायत की थी कि मैं एमके सिंह की पत्नी हूं। एमके सिंह के दो विधिक वारिस डॉ. महक सिंह व मन्नत सिंह हैं। ममता पाठक ने एमके सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की संपत्तियों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सिंह की पत्नी बनकर हड़प ली है।सलीना सिंह की शिकायत के आधार पर कोलार पुलिस ने जांच की और और ममता पाठक के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 व 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।