जयपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को मत्तेनजर रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने नाइट कर्फ्यू जारी करने का फैसला लिया है। शनिवार रात मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
बता दे कि, मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला हुआ कि, सभी मेडिकल कॉलेज कोविड डेडिकेटेड होंगे। साथ ही शादी समारोह में अब 50 लोग ही आ सकेंगे। संवेदनशील जिलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए फैसला हुआ कि, अब 85 फीसदी तक ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने आदेश जारी कर बताया कि, इससे पहले जयपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा-144 लागू कर दी हैं। साथ ही 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वही, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी है। वही, रैली, जुलूस, सभा आदि पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने आदेश जारी किए है।