ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों का सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर द्वारा प्रमोशन को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों का समर्थन करने के प्रति आगाह किया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों का उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
सलाहकार ने कहा, मंत्रालय सोशल मीडिया पर सभी समर्थनकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के सरोगेट विज्ञापनों सहित ऐसी प्रचार सामग्री/विज्ञापन दिखाने से बचें। मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी कि वे ऐसी प्रचार सामग्री को भारतीय दर्शकों पर लक्षित न करें।
मत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय दर्शकों पर ऐसी सामग्री को लक्षित न करें, वहीं सोशल मीडिया मध्यस्थों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के बीच संवेदीकरण प्रयास करने की सलाह दी जाती है।ष्
मंत्रालय ने आगाह किया कि अनुपालन में विफलता के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हो सकती है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट या खातों को हटाना या अक्षम करना और लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शामिल है।मंत्रालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की 6 मार्च की सलाह को भी दोहराया, जिसमें मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों द्वारा सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों के समर्थन के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।