रिश्वत लेने वाले सहायक राजस्व अधिकारी निलंबित, दरोगा पर भी गिरी गाज

Akanksha
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Pratibha Pal

इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा अनैतिक राशि की मांग करने व निगम को वित्तीय हानि पहुंचाने पर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी धर्मेन्द्र जारवाल व प्रभारी दरोगा संजय यादव को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच करने के साथ ही बिल कलेक्टर शिवेन्द्र सिंह ठाकुर की सेवा समाप्त करने के आदेश दिये गये। उपरोक्त प्रकरण में पदीय दायित्वो का निवर्हन नही करने पर झोन 07 के तत्कालीन भवन अधिकारी पीएस कुशवाह व तत्कालीन भवन निरीक्षक राकेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

विदित हो कि झोन 7 वार्ड 34 के अंतर्गत प्लाॅट नंबर 451 स्कीम नंबर 78 पार्ट 1 फेस 2 के संबंध में शिकायतकर्ता/आवेदक राजीव कुमार गुप्ता द्वारा उपायुक्त राजस्व से भेंट कर झोन 7 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी धर्मेन्द्र जारवाल के संबंध में राशि रूपये 125000 रिश्वत लेने की शिकायत की गई। प्रकरण में की गई शिकायत के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में झोन 7 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी धर्मेन्द्र जारवाल द्वारा संपतिकरदाता से संपतिकर के एवज में राशि रूपये 125000 नगद प्राप्त किये गये किंतु उसकी रसीद नही दी गई है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रश्नाधीन स्थल के 2511 वर्गफुट के खाते पर मौके पर रजिस्टी अनुसार 7532 वर्गफीट के प्रकरण में 05 गुना पेनल्टी का प्रकरण बनाकर मुख्यालय नही भेजा गया है जबकि 10 प्रतिशत से अधिक के अंतर होने वाले प्रकरण में 05 गुना पेनल्टी का प्रावधान है, प्रकरण में संपतिकरदाता को भवन अनुभा की कार्यवाही की धमकी भी दी गई।

झोन 7 से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में राजस्व विभाग के प्रभारी दरोगा संजय यादव द्वारा बिना वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाये/स्वीकृति प्राप्त किये क्षेत्रफल संशोधित करते हुए नवीन बिल जारी किया गया, जो कि नियमो के प्रतिकूल कृत्य होकर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण को प्रदर्शित करता है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा किया गया उक्त कृत्य निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने का भी प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रकरणो को दृष्टिगत रखते हुए, आयुक्त पाल द्वारा अनैतिक राशि की मांग करने व निगम को वित्तीय हानि पहुंचाने पर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी धर्मेन्द्र जारवाल व प्रभारी दरोगा संजय यादव को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच के आदेश दिये गये। इसके साथ ही झोन 07 बिल कलेक्टर शिवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा संपतिकरदाता से राशि प्राप्त कर निगम खजाने में जमा नही करने व वित्तिीय अनियमिता करने पर आयुक्त पाल द्वारा बिल कलेक्टर शिवेन्द्र सिंह ठाकुर की सेवा समाप्त करते हुए, पारिश्रमिक भुगतान पर रोक लगाई गई।

तत्कालीन भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

आयुक्त पाल द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पदीय दायित्वो का निवर्हन नही करने पर झोन 07 के तत्कालीन भवन अधिकारी पीएस कुशवाह व तत्कालीन भवन निरीक्षक राकेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 02 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।