इंदौर में गणेश प्रतिमाएं तथा ताजिये विसर्जन के संबंध में हुए आदेश जारी

Share on:

इंदौर 29 अगस्त, 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर जिले में धार्मिक कार्य तथा त्यौहारों के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने और गणेश प्रतिमाएं तथा ताजिये विसर्जन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। यह आदेश धारा-144 के अंतर्गत जारी किये गये है। जारी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण इन्दौर जिले में पूर्व आदेशानुसार कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी । सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिये आदि की स्थापना नहीं की जा सकेगी। सभी आमजनों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना आदि करेंगे।
मूर्तियों का विसर्जन नदी, तालाबों में नहीं होगा
गणेश प्रतिमाओं का विर्सजन नदी/तालाबों/कुओं/बावड़ी आदि में नहीं किया जा सकेगा । बिलावली तालाब. पिपल्यापाला तालाब, सिरपुर तालाब, जवाहर टेकरी, यशवंत सागर आदि समस्त जल आपूर्ति स्थलों पर प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम/सीएसपी एवं झोनल अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद से समन्वय कर प्रत्येक वार्ड में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु एकत्रीकरण हेतु स्थल का चयन कर व्यवस्था बनायेंगे। उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु एकत्रित किया जायेगा । ये प्रतिमायें संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही निजी वाहन से इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुचायी जायेगी । मूर्तियां पहुंचते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी । समूह के रूप नहीं जाएंगे एवं ढोल-धमाके इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
ताजिये का विसर्जन कर्बला में नहीं हो सकेगा
ताजियों की स्थापना सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जा सकेगी तथा ताजियों का विसर्जन कर्बला पर किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा । कहा गया है कि जहां तक संभव हो ताजिये को ठंडा धार्मिक रीति से घर पर ही किया जाये । इसके अतिरिक्त एसडीएम/सीएसपी द्वारा अपने क्षेत्र में नगर निगम से समन्वय स्थापित कर विसर्जन हेतु उन ताजिये हेतु जो कि छोटे एवं घरों पर रखे गये है, के लिये एकत्रीकरण केन्द्र चिन्हित कर उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा विसर्जन हेतु ताजिये एकत्रित किये जायेंगे । यहां से शासकीय व्यवस्था के तहत ताजिये आने वाले दिनों में ठंडे किये जायेंगे । ये ताजियें संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं ही इन एकत्रीकरण केन्द्रों पर पहुंचाएं जायेंगे । ताजिया पहुंचाते समय भीड़ इकट्ठी नहीं की जायेगी । समूह के रूप नहीं जायेंगे एवं ढोल-ढमाके इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । यह स्थल गणेश प्रतिमा एकत्रीकरण स्थल से भिन्न रहेंगे।
ग्रामीण/नगर परिषद क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार विसर्जन हेतु गणेश प्रतिमाओं तथा ताजियों का एकत्रीकरण स्थानीय निकायों जनपद पंचायत / कैंटोनमेंट बोर्ड/ नगर परिषद द्वारा किया जायेगा इस हेतु संबंधित एसडीएम व एसडीओपी द्वारा समन्वय बनाकर एकत्रीकरण स्थल निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण नियंत्रण संबंधित एसडीएम व एसडीओपी का रहेगा। एकत्रित की गई गणेश प्रतिमाओं/ताजिये के अंतिम निराकरण/विसर्जन का कार्य नगर निगम व संबंधित स्थानीय निकाय जनपद पंचायत/कन्टोमेंट वार्ड/नगर परिषद द्वारा किया जायेगा।
सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा। सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना होगा। कोराना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों एवं राज्य शासन व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।
उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।