नई दिल्ली। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बीते दिन यानी गुरुवार को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं उम्रकैद के साथ-साथ सभी आरोपियों को दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि, तीनों लोग गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे। वहीं इस मामले में विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी किया गया था।
जानकारी के लिए बता दें कि, समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। वहीं गायत्री और छह अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप है। पीड़ित महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। जिसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।