भोपाल। अगर आप मध्यप्रदेश के रहवासी है तो कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश (Kanya Vivah Yojana) का लाख ले सकते है। आपको बता दें कि, इस योजना के तहत 28 हजार रूपये मिलेंगे लेकिन सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों और विधवा महिलाओ की शादी का है। जिसके लिए 28 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते है |
ये चीजे है जरुरी
1- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए 2- इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 3- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। 4- कन्या विवाह योजना Kanya Vivah Yojana MP के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए | 5- लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
ये दस्तावेज़ है जरुरी
1- आवेदक का आधार कार्ड 2- वोटर आईडी कार्ड 3- आय प्रमाण पत्र 4- कन्या का आयु प्रमाण पत्र 5- निवास प्रमाण पत्र 6- समग्र कोड 7- गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड 8- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो 9- मोबाइल नंबर
कैसे करे आवेदन ?
ऑफिसियल वेबसाइट http://mpvivahportal.nic.in/ पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।