इंदौर दिनांक 26 अक्टुबर 2021। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंग रंगाई पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है तथा लोगो व संस्थानो द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर, विद्युत पोल, डीपी पर पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित स्थानो के अलावा अन्य स्थानो पर बैनर व पोस्टर, स्टीकर लगाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
आयुक्त सुश्री पाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सर्वजनिक शौचालय, शासकीय दीवारों, संकेतों, विद्युत पोल, डीपी पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, स्टीकर आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल एवं रिमूवल टीम को दिए गये है।
आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निगम रिमूवल विभाग के सुपरवाइजर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत रिमूवल सुपरवाइजर श्री सन्नी दिनेश पांडे द्वारा राजीव गांधी प्रतिमा चौराहे से भंवरकुंआ चौराहे तक बीआरटीएस के दोनो साईड के निरीक्षण के दौरान पाया कि सडक के दोनो ओर स्थित एमपीईबी की डीपी व विद्युत पोल पर ऑल इंडिया कन्टेªनसी, अग्रवाल गर्ल्स होस्टल, पीजी व गेस्ट हाउस अवबेलिटी सेंटर तथा फलेट, दुकान, मकान, आफीस किराये पर देने संबंधित स्टीकर निगम की बिना अनुमति के पोस्टर व स्टीकर चस्पा किये जाकर शासकीय संपति का क्षति पहुंचाते हुए, शहर की सुंदरता को खराब किया जाने से उपरोक्त उल्लेखित स्टीकरो पर विज्ञापनकर्ता के विरूद्ध थाना भंवरकुंआ में एफआईआर दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया ।