Indore News : प्रॉपटी ब्रोकर्स के विरुद्ध कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, पंजीयन हुआ अनिवार्य

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By Suruchi ChircteyPublished On: October 22, 2021

इंदौर(Indore News) : कलेक्टर  मनीष सिंह ने कहा है कि रियल एस्टेट शहर की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। रियल एस्टेट के कारोबार में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता तथा इमानदारी होना चाहिये। रियल एस्टेट के कारोबार में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की अहम भूमिका है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को चाहिये कि वे जनता के हित में काम करें, ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे की जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को शासन की मंशा के अनुरूप नियम और कानून के हिसाब से कार्य करने की जरूरत है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रेरा के तहत अपना पंजीयन करवाये। पंजीयन नहीं कराने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

जिले में नियमानुसार, इमानदारीपूर्वक, अच्छा और कानून के दायरे में रहकर कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को पूरा सहयोग दिया जायेगा। गड़बड़ी तथा अवैधानिक कार्य करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को छोड़ा नहीं जायेगा, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स से कहा गया है कि वे डायरी में संपत्तियों का लेन-देन नहीं करें। कलेक्टर  मनीष सिंह आज यहां क्रेडाई, इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन, इंदौर रियलटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने संपत्तियों के कारोबार के संबंध में नियम और निर्देशों की जानकारी दी और सभी से अपेक्षा व्यक्त की कि वे इसका पूरा पालन करेंगे।

सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि वे रेरा के नियमों तथा शासन के निर्देशों और कानूनों के अनुसार जनहित में कार्य करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर  पवन जैन, डॉ. अभय बेड़ेकर,  अजयदेव शर्मा तथा  राजेश राठौर सहित क्रेडाई, इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन, इंदौर रियलटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर  मनीष सिंह ने कहा कि जनता के हित में रियल एस्टेट के कारोबार में शुचिता, पारदर्शिता और इमानदारी होना बेहद जरूरी है। सभी प्रॉपटी ब्रोकर्स रेरा में अपने पंजीयन जरूर करवायें। नगर निगम द्वारा भी इनको लायसेंस देने की प्रक्रिया तय की जा रही है। पंजीयन प्रॉपटी ब्रोकर्स की सूची कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल में रखी जायेगी।

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जमीनों का क्रय-विक्रय किसी भी हालत में डायरी में नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि रेरा में पंजीयत कॉलोनायजर और प्रॉपटी ब्रोकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। गड़बड़ी करने वालों को अपने कारोबार में शामिल नहीं करें। बैठक में बताया गया कि प्रॉपटी ब्रोकर्स को नियम और कानूनों की जानकारी देने के लिये प्रॉपटी ब्रोकर्स एसोसिएशन और क्रेडाई दोनों मिलकर अपने-अपने स्तरों पर प्रशिक्षण देंगे। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोई कॉलोनायजर भ्रामक विज्ञापन नहीं देवे। विज्ञापन में वास्तविक स्थिति, सुविधाओं और रेरा के पंजीयन की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाये।