इंदौर (Indore News) : आयुक्त प्रतिभा पाल बोली…शासन द्वारा प्रदत्त रियायत के मुताबिक़ 30 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण होने पर उसकी कंपाउंडिंग ज़रूर करवाए निर्माणकर्ता…अवैध निर्माण की जाँच के लिए भवन अधिकारियों को भी किया गया है निर्देशित …अभी कंपाउंडिंग करवाने पर 20 प्रतिशत तक की रिबेट का भी मिलेगा लाभ…
दूसरी तरफ़ अब फ़ायर सेफ़्टी के मापदंडों पर भी सख़्ती दिखाएगा निगम…सभी व्यावसायिक और रेसीडेंशियल इमारतों के लिए फायर सेफ़्टी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की गई सुनिश्चित…भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कंपलीशन और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट भी ज़रूर लें निर्माणकर्ता