Indore News : जमीन की जालसाजी पर प्रशासन का सख्त रुख

Shivani Rathore
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इंदौर (Indore News) : कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग ज़मीन की जालसाजी पर करने वालों पर सख़्त कार्यवाही करेगा। कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे ही एक प्रकरण में अपर तहसीलदार टप्पा क्षिप्रा तहसील सांवेर द्वारा बिना डायवर्सन की भूमि पर फ़र्ज़ी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट स्थापित करने पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। पुलिस थाना क्षिप्रा में अजय पिता मदनलाल हार्डिया द्वारा छल एवं कूट रचना बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

विस्तृत विवरण
ग्राम बड़ौदा अर्जुन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 308/1 रकबा 0.373 हेक्टेयर भूमि धूलजी-पिता बृजलाल भिलाला द्वारा श्रवण पिता गाणकचंद एवं महेंद्र कुमार पिता एवं पिता लक्ष्मीनारायण को विक्रय की गई थी वं भूमि सर्वे नंबर 305/3 जगन्नाथ पिता राजाराम जी भिलाला द्वारा जगदीश मंत्री पिता नाशूलाल मंत्री को विक्रय की गई। उक्त दोनों भूमि के विक्रेता धूलजी एवं जगन्नाथ अनुसूचित जनजाति के होने से तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस शर्त के साथ विक्रय की अनुमति प्रदान की गई थी कि आवेदक इस भूमि के बदले अन्य भूमि क्रय करने के पश्चात विक्रय पत्र संपादित करें एवं क्रेता द्वारा इस भूमि का प्रयोग केवल कृषि कार्य हेतु किया जायेगा। इसके पश्चात सर्वे नंबर 308/1 श्रवण कुमार एवं महेंद्र कुमार द्वारा ज्योति पति अजय हार्डिया को विक्रय की गई एवं सर्वे नंबर 305/3 जगदीश मंत्री पिता नाथू लाल मंत्री द्वारा अजय हार्डिया पिता मदनलाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई।

ग्राम बरौदा अर्जुन स्थित उक्त सर्वे नंबर 308/1 एवं 305/3 के लिये ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से लेआउट स्वीकृति हेतु श्रीमती ज्योति हार्डिया एवं जगन्नाथ द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। सर्वे नंबर 305/3 वाली भूमि का डायवर्जन नहीं कराया क्योंकि अजय हार्डिया एवं ज्योति हार्डिया यह जानकारी रखते थे कि कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि की विक्रय अनुमति हेतु दी गई शर्त के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिये ही हो सकता है।

सर्वे क्रमांक 305/3 भूमि के पूर्व भूमि स्वामी जगन्नाथ के हस्ता्क्षर ज्योति हार्डिया के साथ टीएनसीपी विभाग में लेआउट स्वीकृति हेतु प्रस्तुतआवेदन पत्र पर है। जबकि अपर तहसीलदार टप्पा क्षिप्रा के प्रकरण क्रमांक 218/ बी-121/16-17 एवं 219/बी-121/16-17 में जगन्नाथ के लिए गए कथन में उसके द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा ना तो अजय हार्डिया के टीएनसीपी में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और ना ही नक्शे पर हस्ताक्षर किए थे और ना ही किसी प्रकार की कोई सहमति प्रदान की गई थी।

इसी प्रकार अपर तहसीलदार टप्पा शिप्रा के विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 98/बी-121/21-22 में अजय हार्डिया द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया है कि सर्वे नंबर 308/1 एवं 305/3 की भूमि उन्हें पूर्व में आदिवासी की होने से संबंधित जानकारी नहीं थी जबकि अजय हार्डिया द्वारा जगदीश मंत्री से अपने पक्ष में सर्वे नंबर 305/3 भूमि से संबंधित कराए गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में लिखा है कि जगदीश मंत्री द्वारा उक्त भूमि जगन्नाथ भिलाला निवासी बरोदा अर्जुन से क्रय की गई है। इस प्रकार अजय हार्डिया एवं श्रीमती ज्योति हार्डिया द्वारा पूर्व भूमि स्वामी जगन्नाथ से फर्जी हस्ताक्षर कर तथ्यों को छुपाते हुए ग्राम एवं नगर निवेश विभाग को धोखे में रखकर अनुमति एवं नक्शा लेआउट स्वीकृत कराया गया।

अजय हार्दिया एवं ज्योति हार्डिया द्वारा ग्राम बड़ौदा अर्जुन की भूमि सर्वे नंबर 308/1 रकबा 0.373 हेक्टेयर अर्थात 40000 वर्गफिट भूमि पर चिकित्सा शिक्षा हेतु भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने हेतु ग्राम पंचायत बड़ौदा अर्जुन में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ संलग्न नक्शा में सर्वे नंबर 308/1 का रकबा 100000 वर्गफिट दर्शाया गया है जबकि सर्वे नंबर 308/1 का कुल रकबा मात्र 40000 वर्ग फीट ही है। अत: स्पष्ट है कि अजय हार्डिया द्वारा 100000 वर्गफिट क्षेत्रफल में सर्वे नंबर 305/ रकबा 0.531 हेक्टेयर का क्षेत्रफल को सम्मिलित किया गया है जबकि आवेदन पत्र में उक्त सर्वे नंबर का उल्लेख नही किया है।

अतः ग्राम पंचायत में भवन अनुज्ञा प्राप्त किए जाने के आवेदन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है। इस प्रकार अजय हार्डिया द्वारा बिना डायवर्जन की भूमि पर देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज नाम से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित कर व्यवसायिक उपयोग कर शासन के साथ छल कारित किया गया है। अपर तहसीलदार टप्पा क्षिप्रा तहसील सांवेर के न्यायालयीन प्रकरण 98/ बी-121/2021 22 में दिये गये आदेशानुसार अजय पिता मदनलाल हार्डिया द्वारा किए गए छल एवं कूट रचना बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

थाना क्षिप्रा द्वारा प्रथम दृष्टया अजय पिता मदनलाल हार्डिया निवासी देवी अहिल्या नर्सिंग कालेज के नाम से पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ग्राम बरोदा अर्जुन जिला इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है।