B.Ed For Lecturer : उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और शिक्षकों की भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ b.Ed की डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। यह व्यवस्था अशासकीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त सभी इंटर कॉलेज में लागू होगी।
विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत 22 अप्रैल 2025 को जारी पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। नया आदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत लागू किया गया है।
आखिर क्या है नया नियम
इंटर कॉलेज में प्रवक्ता यानी लेक्चरर बनने के लिए अब सिर्फ PG की डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। उम्मीदवारों के पास बीएड डिग्री होनी अनिवार्य होगी। हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाने वाले सहायक अध्यापक के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों किया गया यह बदलाव
शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बीएड कॉलेज में शिक्षकों को क्लासरूम मैनेजमेंट, आधुनिक शिक्षण तकनीक और बच्चों को पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर और प्रोफेशनल शिक्षा मिल सकेगी।
शिक्षकों और उम्मीदवारों पर इसका असर
सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से प्रशिक्षक बनने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अब बीएड डिग्री लेनी ही होगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि लंबे समय में यह कदम शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और स्कूल में शिक्षक के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगा।
ऐसे में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला है कि अब शिक्षकों और लेक्चरर की भर्ती के लिए सख्ती और गुणवत्ता दोनों को अपनाया जाएगा और इसके लिए शिक्षक और लेक्चरर बनने के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है।