PM Fasal Bima Yojana: खरीफ 2025 की फसलों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख तय, ऐसे करें पूरा आवेदन

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By Raj RathorePublished On: August 13, 2025

किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2025 की फसलों का पंजीकरण अब तय समयसीमा के भीतर किया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और मौसम की मार से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई करना है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) ने इस योजना को लागू किया है। ऋणी यानी कर्ज़दार किसानों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2025 रखी गई है, जबकि अऋणी यानी बिना कर्ज़ वाले किसानों के लिए यह समय सीमा 30 अगस्त 2025 तय की गई है।

बीमा में शामिल फसलें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस खरीफ मौसम में कुल 11 प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया गया है। इनमें धान (सिंचित और असिंचित दोनों), सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/तुअर, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द शामिल हैं। योजना का लाभ केवल इन अधिसूचित फसलों के लिए मिलेगा, जिससे किसानों को यह स्पष्ट हो जाता है कि किन फसलों के लिए वे पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत किसानों का बीमा कवरेज भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in के माध्यम से ही स्वीकृत होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल Pay-Gov प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहेगी। योजना के लिए आधार नंबर अनिवार्य है, और किसानों को कुल बीमा राशि का सिर्फ 2% प्रीमियम अदा करना होगा। बाकी का खर्च केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे, जिनमें:
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
• भूमि स्वामित्व से जुड़े कागजात (खतौनी)
इन दस्तावेज़ों के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।

बीमा कराने के तरीके

किसान अपनी सुविधा के अनुसार कई माध्यमों से बीमा पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने खाते वाले बैंक की शाखा या नज़दीकी सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे pmfby.gov.in पोर्टल या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, एआईसी के अधिकृत प्रतिनिधि या निकटतम कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

संपर्क और सहायता के साधन

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और त्वरित सहायता के लिए किसान व्हॉट्सऐप नंबर 7065514447 पर पीएमएफबीवाई चैटबॉट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए 14447 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया, बीमा कवरेज और प्रीमियम भुगतान से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराती है।