Salary Hike : राज्य सरकार द्वारा अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन दरों में संशोधन किया गया है। बढ़ी हुई दर उन्हें एक जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इससे उनके वेतन में इजाफा देखा जाएगा। लंबे समय से कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे।
हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को दो वेतन स्लैब में बांटा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम और दैनिक वेतन भोगी का मासिक वेतन 19900 रुपए है तो उसके दैनिक वेतन 765 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इतना बढ़ेगा वेतन
वहीं प्रति घंटे वेतन के हिसाब से उन्हें 96 रूपए तक का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में यदि कोई पार्ट टाइम कर्मचारी महीने में प्रति दिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रति महीने 2487 रुपए वेतन का लाभ दिया जाएगा।
अधिसूचना जारी
इस मामले में हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित वेतन दरों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। किसी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन 24100 निर्धारित किया गया है तो उसके दैनिक वेतन 927 रूपए जबकि प्रति घंटा 116 रुपए निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रति महीने 3012 वेतन का लाभ मिलेगा।