कैसे पाएं पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स छूट? जानें कब मिलेगा आपको इसका फायदा

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By Meghraj ChouhanPublished On: February 24, 2025
Personal Loan

बहुत से लोगों ने पर्सनल लोन लिया होगा, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता होगा कि पर्सनल लोन पर भी कुछ खास स्थितियों में इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। आमतौर पर पर्सनल लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर इसे खास उद्देश्यों के लिए लिया जाता है, तो ब्याज पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

पर्सनल लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इसका सही उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, तो आप टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए

कैसे पाएं पर्सनल लोन पर इनकम टैक्स छूट? जानें कब मिलेगा आपको इसका फायदा

यदि आपने पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर खरीदने, बनाने या उसकी मरम्मत के लिए किया है, तो आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक के प्रिंसिपल पर छूट ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपने खुद का घर खरीदा है, तो ब्याज पर 2 लाख तक की छूट मिल सकती है। किराए पर दिए गए घर के लिए, ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते लोन की राशि उसी घर के निर्माण या मरम्मत में इस्तेमाल हुई हो।

शिक्षा के लिए

अगर पर्सनल लोन का उपयोग आपने अपनी या अपने परिवार की उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) के लिए किया है, तो धारा 80E के तहत ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। यह छूट अधिकतम 8 वर्षों तक या लोन की पूरी अदायगी तक मिलती है। यहां सिर्फ ब्याज पर छूट मिलती है, मूलधन पर कोई छूट नहीं होती।

व्यवसाय के लिए

अगर पर्सनल लोन का उपयोग आपने व्यवसाय के खर्चों के लिए किया है, तो उसे बिजनेस खर्च के रूप में दिखाकर धारा 371 के तहत ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।