Indore: चूड़ीवाले की पिटाई पर सियासी घमासान, DM से मांगी रिपोर्ट

Akanksha
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इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बार फिर एक बड़ी घटना सामने आई है। जिसके बाद से ही इस मामले में सियासत शुरू हो गई है और मामले की आड़ में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मामले के बारे में बात की जाए तो यहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में भीड़ ने रविवार को एक युवक की पिटाई कर दी। युवक की ओर से लिखित शिकायत में बताया गया है कि भीड़ ने पहले उससे उसकी जाति पूछी, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

साथ ही पुलिस के मुताबिक युवक ने अपना नाम तस्लीम बताया है। वहीं अब इस मामले में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा करते हुए कहा है कि युवक हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था और उसके पास से दो आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी अपना नाम, जाति और धर्म छुपाता है तो लोगों के मन में कड़वाहट आती है। हमारी बेटियां सावन के दौरान चूड़ियां पहनती हैं और मेंहदी लगाती हैं। चूड़ी विक्रेता के रूप में आया था, भ्रम की स्थिति थी और उसकी आईडी देखकर सच सामने आया। उधर, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में मुसलमान युवक के साथ मॉब लिंचिंग करवाई जाती है।

साथ ही तस्लीम ने बताया कि वह चूड़ी बेचने का काम करता है। रविवार करीब दो बजे कुछ लोग आए और उससे जाति पूछने लगे। जब उसने अपना नाम बताया तो पिटाई शुरू कर दी और चूड़ियां भी तोड़ दीं। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि युवक चूड़ी बेचने के बहाने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने थाने को घेर लिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा कर वापस भेजा। एसपी आशुतोष बागरी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के चलते किसी भी तरह की अफवाह में न आएं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियां छीन लीं।
अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 141 (लोगों द्वारा गैरकानूनी तौर पर जमा होना), धारा 147 (बलवा), धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द),धारा 395 (डकैती) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।