मुंबई : महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है. इससे अब तक करीब 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते नए कोरोना नियम जारी किए थे. ये नए नियम 15 अगस्त यानी रविवार से लागू हो रहे हैं. इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी थी. आइयें जानते है नए नियमों के अनुसार क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…
लोकल ट्रेन सेवा- फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों और उन आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और दूसरी डोज के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं.
रेस्तरां- सभी रेस्तरां को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति होगी। साथ ही शर्तों के साथ रेस्तरां और बार को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है और खाने का ऑर्डर रात 9 बजे के बाद नहीं लिया जाना चाहिए. लेकिन पार्सल सर्विस को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति है.
दुकानें- सभी दुकानों (आवश्यक और गैर-आवश्यक) को सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है, बशर्ते कि मैनेजर, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों ने कोविड टीके की दोनों डोज ले ली हों. दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों.
शॉपिंग मॉल- राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को सभी दिन में रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. सभी लोगों को मॉल की एंट्री पर फोटो पहचान प्रमाण के साथ अपना अंतिम कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा.
जिम, योग केंद्र, सैलून और स्पा- जिम, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सभी दिन रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है.
इंडोर स्पोर्ट्स – बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे इनडोर खेलों की अनुमति है. प्रत्येक खेल में दो खिलाड़ियों की अनुमति है. सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों.
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स – सभी सिनेमा थिएटर, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और साथ ही मॉल के अंदर) अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
पूजा स्थल- राज्य में सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक लोगों के लिए बंद रहेंगे.
अंतरराज्यीय यात्रा- महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कोविड वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हो.
शादी- खुले परिसरों/पंडालों/लॉन और मैरिज हॉल में विवाह समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन उचित कोविड मानदंडों के पालन के साथ सामान्य बैठने की क्षमता के 50% होनी चाहिए.
अन्य कार्यक्रम- भीड़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, प्रचार, रैलियों, विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगाया गया है.