नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को 5 साल के लिए टैक्स छूट दे दी गई है। यानी अब इस संस्था को डोनेशन देने वाला टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। आपको बता दें कि, यह छूट किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या साइंटिफिक रिसर्च में लगी संस्था को दी जाती है। वही अब कोई भी व्यक्ति या संस्था पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को कुछ दान देगा तो वह इस दान के बराबर की राशि अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा सकता है। उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस छूट के बाद अब पतंजलि को ज्यादा चंदा मिल सकेगा।
रामदेव बाबा का बड़ा दावा
आपको बता दें कि, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इसका उद्घाटन मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं रामदेव बाबा भी इस इंस्टिट्यूट के जरिए बड़ी रिसर्च का दावा करते आ रहे है। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया है कि जल्दी ही उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनेगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिली छूट का फायदा भी उन्हें इस मिशन में मिलेगा। इनकम टैक्स के नियम-कायदे तय करने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी करके बाबा रामदेव के रिसर्च इंस्टीट्यूट को छूट देने की बात बताई।
नोटिफिकेशन में कहा गया कि ‘केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के क्लॉज (ii) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ‘रिसर्च एसोसिएशन’ कैटेगिरी में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को मंजूरी दी है। यह आधिकारिक गजट प्रकाशन की डेट से लागू होगा, और आकलन वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक लागू रहेगा।’
छूट के साथ रखी शर्ते
आपको बता दें कि, इस छूट के साथ कुछ शर्तें भी सामने रखी गई है। जिसके चलते पतंजलि को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिसर्च गतिविधि खुद उसके द्वारा ही संचालित की जाएगी। पतंजलि को अपना बहीखाता मेंटेन करना होगा और साथ ही प्रमाणित अकाउंटेंट से ऑडिट कराने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। इसके अलावा किसी भी ग्रुप से मिले डोनेशन के बारे में अलग से पूरा स्टेटमेंट देना होगा। इसमें बताना होगा कि कितना डोनेशन मिला, और रिसर्च पर कितना पैसा खर्च हुआ।