त्यौहारों से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, 30 अगस्त तक इन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध

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By Ayushi JainPublished On: July 11, 2021
police force at shahin bagh delhi

नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में शिवरात्रि और बकरीद को देखते हुए 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि आगामी 45 दिनों में शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बकरीद, जन्माष्टमी और मुहर्रम का त्योहार आएगा। ऐसे में यूपी सरकार ने शिवरात्रि और बकरीद से पहले गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि ऐसी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया है।


जानकारी के अनुसार, नोएडा के गौतमबुद्ध नगर में अब धार्मिक स्थान में एक साथ 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े किसी भी आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। वहीं इसको लेकर अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया है कि जिलेके सभी कंटेनमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां 30 अगस्त तक बंद रहेंगी।

इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर पुलिस की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रद्धा पांडे का कहना है कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इन बड़े त्योहारों पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है और असामाजित तत्व ऐसे मौकों पर हिंसा और अराजकता फैला सकते हैं। इसे रोकने के लिए जिले में धारा 144 लगा दी गई है।