इंदौर 06 जुलाई 2020
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 19 आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। इसमें से 9 आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध किया गया है। साथ ही 10 आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी हुए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तथा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जायेगा।
आज जिन आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है, उनमें महू के सरवन मोहल्ला निवासी शरीफ उर्फ बबलू खान पिता रफीक खान, कुलकर्णी भट्टा निवासी गोलू उर्फ चिकना उर्फ देवेन्द्र पिता संतोष, आजाद नगर निवासी शाहिद उर्फ नाईट्रा पिता अब्दुल सत्तार, अमर टेकरी निवासी राहुल उर्फ टुण्डा पिता तेजराम सरदार, महू के सुतारखेड़ी निवासी धीरज पिता जगदीश यादव, नयापुरा इंदौर निवासी भूरा उर्फ दीपक पिता लक्ष्मण सिंह कुशवाह, नंदन नगर निवासी पप्पू उर्फ पवन उर्फ बारीक पिता बाबूलाल चौहान, खजराना निवासी शाकिर उर्फ लाला पिता खलिल तथा नवाब खान पिता अजीज खान शामिल हैं।
इसी तरह जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है, उनमें सदर बाजार थाना क्षेत्र के शाहनवाज उर्फ गोलू पिता अब्दुल खालिक, छत्रीपुरा थाना के विजय पिता हरिसिंह, मल्हारगंज थाना क्षेत्र के जगदीश पिता रामभरोसे, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के रिंकू उर्फ रूपेश पिता विनोद चौधरी, भंवरकुआं थाना क्षेत्र के अमृत पिता महेश कटारिया तथा अन्नू पिता तोताराम बोरासी, राहुल उर्फ हड्डी पिता राजा वर्मा, हीरानगर थाना क्षेत्र के गोपाल पिता गोविंद बुंदेला, मल्हारगंज थाना क्षेत्र के सद्दाम पिता मोहम्मद शफी और सांवेर थाना क्षेत्र के रफीक खान पिता रशीद खान शामिल हैं। शाहनवाज के विरूद्ध 6, विजय के विरूद्ध 30, जगदीश के विरूद्ध 12, रिंकू के विरूद्ध 20, अमृत के विरूद्ध 17, राहुल के विरूद्ध 26, अन्नू के विरूद्ध 7, गोपाल के विरूद्ध 14, सद्दाम के विरूद्ध 14 तथा रफीक के विरूद्ध 11 अपराध पंजीबद्ध है।