वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपभोक्ता मामलों की सुनवाई में मध्यप्रदेश अव्वल

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इंदौर : जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपभोक्ता प्रकरणों की सुनवाई शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा पिछले वर्ष एक जुलाई 2020 से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये प्रकरणों की सुनवाई शुरू की गयी थी तथा फरवरी 2021 से हाइब्रिड सुनवाई शुरू की गयी है। इस अवधि में राज्य आयोग द्वारा 980 प्रकरणों का निराकरण वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई करते हुए किया गया है।

ठीक एक वर्ष बाद एक जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शान्तनु केमकर ने प्रदेश के 44 जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई की कार्यवाही का शुभारम्भ करते हुए कहा कि सम्भवतः इतनी संख्या में विभिन्न जिलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने में मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा। प्रदेश में इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रकरण दायर करने की सुविधा 24 दिसम्बर 2020 से शुरू हो चुकी है।

नये उपभोक्ता कानून में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा भी सुनवाई में शिरकत करने की अनुमति दी गयी है। वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए उपभोक्ता हित में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संबंध में राष्ट्रीय आयोग द्वारा भी दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यगण डॉ. श्रीमती मोनिका मलिक, श्री श्यामसुन्दर बन्सल, विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षगण, सदस्यगण तथा कर्मचारीगण, उपभोक्ता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मोहन चौकसे आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन श्री राजीव आपटे रजिस्ट्रार द्वारा किया गया।