नगर निगम इंदौर जनकार्य वाग से एक बड़ी खबर समाने आ रही है. दरअसल, राज्य सूचना आयोग ने कौशल की द्वितीय अपील को स्वीकार कर सुनवाई का नोटिस जारी करने पर झोनल अधिकारी ने कौशल के प्रतिनिधि को फ़ाइल का निरिक्षण करवाकर 177 पेज की जानकारी निशुल्क प्रदान की. साथ ही पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष पेश कर जानकारी देने की मांग की है.
राज्य सूचना आयोग द्वारा झोनल अधिकारी को जानकरी देने करने में किये गए विलम्ब के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-3, धारा-7 के उलंघन का दोषी मानते हुवे उन पर 25 हजार के जुर्माने का नोटिस जारी कर जवाब मांगा। झोनल अधिकारी शांतिलाल यादव ने जानकारी देने में हुए विलम्ब का पर्याप्त संतोषजनक उत्तर विभिन्न तिथियों के बाद भी आयोग को नहीं दे पाए.