Indore News : जिला प्रशासन के आदेश में होटल, रेस्टोरेंट का कोई जिक्र नहीं

Shivani Rathore
Published on:

इंदौर : आज इंदौर जिला आपदा प्रबंधन समूह की दोपहर में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने इंदौर जिले में 10 गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा है।जबकि 39 गतिविधियों और सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है।
आज शाम जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिले में सामाजिक, राजनीतिक ,खेल मनोरंजन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। वही स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे ।

जिले में सिनेमा शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल, थिएटर ,पिकनिक स्पॉट ऑडिटोरियम सभागृह अभी आगामी आदेश तक बंद रहेगें। सभी धार्मिक स्थल भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे कलेक्टर कार्यालय पुलिस नगर निगम ,स्वास्थ्य ,जेल राजस्व पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रदाय कोषालय पंजीयन विभाग की गतिविधियों को अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 10 लोगों को अनुमति रहेगी। आदेश में 15 जून तक विवाह कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जनता कर्फ्यू रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा । शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। जिले में अनुमति के बगैर 6 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। *

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में दी गई अनुमति उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो सकेगी। उद्योगों के लिए कच्चा माल का आवागमन हो सकेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम मेडिकल, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगे पेट्रोल डीजल पंप गैस सेवाएं संचालित हो सकेगी। बैंक एटीएम सेवा जारी रहेगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल ऑपरेशन जारी रहेगा। बैंक इंश्योरेंस को ऑपरेटिव सोसाइटी खुल सकेंगे। सभी प्रकार के माल की आवाजाही की जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन, ट्रेनें चल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस खुल सकेंगे।

ई-कॉमर्स कंपनियां और इससे संबंधित दुकानें खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में येलो और ग्रीन झोन में मनरेगा और तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य किया जा सकेगा। मजदूर चौक खुलेंगे। एंबुलेंस ऑक्सीजन टैंकर का आवागमन हो सकेगा। प्लंबर कारपेंटर मोटर मैकेनिक आईटी सर्विस प्रोवाइडर आवागमन कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर आवागमन किया जा सकेगा। उपार्जन की गतिविधियां की जा सकेंगी। निजी सुरक्षा कंपनियां अपनी सेवाएं दे सकेंगे । धोबी ड्राइवर बुक आदि आवागमन कर सकेंगे । फायर टेलीकम्युनिकेशन विद्युत प्रदाय रसोई गैस पेट्रोल डीजल फल सब्जी डाक, कोरियर संबंधी आवागमन किया जा सकेगा। हवाई यात्रा से संबंधित आवागमन जारी रहेगा।

ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में 2 सवारियां बैठा सकेंगे। खाद बीज कीटनाशक की दुकान सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। कृषि उपकरण दुकाने मंगलवार और गुरुवार सुबह 8:00 से 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। चश्मे की दुकान सप्ताह में 5 दिन प्रातः 8:00 से 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। आटा चक्की सप्ताह में 5 दिन प्रात 8:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। शहर में दूध वितरण प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 8:00 बजे तक हो सकेगा। कंट्रोल की दुकानें प्रातः 8:00 से 5:00 बजे तक खुलेंगे।

किराना दुकान प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और थोक किराना दुकान सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। फल सब्जी के चलित ठेले संचालित हो सकेंगे। चोइथराम और निरंजनपुर फल सब्जी मंडी बंद रहेगी। संपूर्ण जिले में हाट बाजार पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। निर्माण गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। रेत गिट्टी सरिया सीमेंट टाइल्स पेंट की दुकान सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 8:00 से 5:00 बजे तक खुल सकेंगे। वाहन रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुल सकेगी। गोदाम और वेयरहाउस खोले जा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर आवागमन हो सकेगा। पशु पक्षी आहार की दुकान प्रातः 8:00 से शाम 5:00 बजे खुल सकेंगीं।