इंदौर : कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध लगी याचिका पर मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने जारी किया आदेश।
छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक के आदेश में संशोधन कर सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी करें।
अधिवक्ता चंचल गुप्ता की और से लगाए गए आवेदन पर हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होकर पारित किया आदेश।