इन्दौर: शहर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में भी कुछ लोग अपनी आदत से बाज़ नहीं आ रहे है, इस आपदा के समय में लोग केवल अपना मुनाफा देख रहे है, और दुःख की घड़ी में लोगो से जूठ बोलकर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी कर रहे है, और इस तरह के लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब सतर्क हो गया है, साथ ही इन आरोपियों के कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर मनीष कपूरिया ने दे दिए है।
प्रशासन ने दवाओं की कालाबाज़ारी पर नजर रखने और इन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए है और इन्ही उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व आशुतोष बागरी के द्वारा कार्ययोजना तैयार कर अति पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन राजेश रघुवंशी एवं नगर पुलिस अधीक्षक विजय नगर राकेश गुप्ता के नेतृत्व मे पुलिस टीमों को कार्यभार सौप दिया गया है।
बता दें कि निर्देशों के बाद ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और पुलिस थाना विजय नगर अंतगर्त पंजीबद्ध अपराध क्र 473/21 दिनांक 30.04.21, अपराध क्र 474/21 दिनांक 01.05.21, अपराध क्र 481/21 दिनांक 0.05.21, अपराध क्र 483/21 दिनांक 07.05.21 मे कोविड महामारी मे उपयोग आने वाली जीवन रक्षक दवाये रेमडेसिविर, फेवी फ्लू की कालाबाजारी मे 11 लोगो को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
इस मामले में विजय नगर टीम को जानकारी मिली थी कि ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन 35000 से 40000 रूपयें मे बेच रहे है, जिसके बाद पुलिस ने बिना कोई देर किये अपना कार्य शुरू किया और मुखबिर से सुचना मिली की आदि रात को दो व्यक्ति रेमडेसिविर ब्लेक मे मेदांता, भंडारी, अपोलो हास्पीटल, के आसपास ग्राहको को देने के लिए आ रहे है और रोबोट चैराहे पर खडे है। तत्काल पुलिस ने दोनों को पकड़ा।
इस बात की जानकरी मिलते ही जब पोल्स वहां पहुंची तो दो व्यक्ति एक्टिवा पर खडे दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा गया। और रात्री मे कफ्र्यु के दौरान घुमनें का कारण पुछनें पर संतोषजनक जबाव नही दिया जाने से उनकी तलाशी ली गई, जो दाये बाये पेंट की जेब मे से 02 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले जिनसे बिल, डाक्टर की पर्ची तथा अन्य दस्तावेज मागने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।
दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछ ताछ के दौरान यह बताया कि हाउस किपींग के सुपर वाइजर के साथ मिल कर उक्त इंजेक्शन को ब्लेक मे बेच रहे है जिसके बाद दोनो आरोपियों के खिलाफ \कृत्य धारा 420/188 भादवि, 3 महामारी अधिनियम 1897, 3/7 आवश्यक वस्तु अधि.1955 का दंडनीय पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर मोके से 04 रेमडेसिविर, 2 मोबाईल, 01 दुपहिया वाहन जप्त किया गया।