मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, और रीवा से की जाएगी।
सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता
इस कानून के अंतर्गत, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को दो महीने तक सुरक्षित रखना होगा। यह कदम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अपराधों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विधेयक की स्थिति और लागत
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, लेकिन अब इसके संशोधित ड्राफ्ट का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है। कानून के तहत, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर, जहां 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इन कैमरों की लागत संबंधित संस्था या व्यक्ति को ही वहन करनी होगी।
सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की प्रक्रिया
लोक सुरक्षा कानून के तहत सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी। अब सरकार ने पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाए। इस उद्देश्य से कैमरे स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, रेस्टोरेंट, और सिनेमाघरों जैसी जगहों पर लगाए जाएंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगहों पर घटना घटने की स्थिति में पुलिस को जांच में आसानी होगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।