Breaking news: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बिभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं। बिभव को कोर्ट ने कोई राहत प्रदान नहीं की हैं। बिभव को कोर्ट ने फिर एक बार 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया हैं। इस से पहले कोर्ट ने बिभव को तीन दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।
दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए क्या तर्क दिए?
बिभव के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत के दिल्ली पुलिस के अनुरोध का विरोध किया था। बदले में, दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि बिभव चल रही जांच में संभावित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।
इसके अलावा, बचाव पक्ष के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मामले के सभी गवाह सरकारी कर्मचारी हैं और बिभव उन्हें किसी भी तरह से डरा या प्रभावित नहीं कर सकता।
बिभव के वकील ने क्या तर्क दिए?
पुलिस के दावों के जवाब में बिभव के वकील ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल जांच से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने आगे बताया कि उन्होंने खुद ही सीसीटीवी फुटेज और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए आवेदन किया था।