सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ईडी की किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति को किया सिमित

Shivani Rathore
Published on:

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ईडी की किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति को सीमित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हिरासत तभी दी जाएगी जब कोर्ट को लगे कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।जिन मामलों में ईडी द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

“विशेष अदालत को पहले एक समन जारी करना चाहिए और यदि आरोपी उस समन का विधिवत उत्तर देता है, तो उसे हिरासत में नहीं माना जा सकता” – सुप्रीम कोर्ट ।