इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किए गऐ दलबदल के बाद कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। शीर्ष आदलत ने कांग्रेस की उस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मोती सिंह पटेल को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। खबर के अनुसार कोर्ट ने कहा कि डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया था। जिसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस घटनाक्रम के बाद इंदौर में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नही बचा। हालांकि कांग्रेस के डमी उम्मीदवार के तौर पर मोती सिंह ने पर्चा भरा था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।