चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनको जमानत मिल गई है. हालांकि, लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी 1-2 दिनों का वक्त लग सकता है, कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है. बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी. यादव देश से बाहर नही जा पायेंगे और अपने फोन नम्बर मे बदलाव नहीं कर पायेंगे.
लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बीमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है. इस बीच रांची हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दिया. हालांकि, जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी.
लालू यादव को चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है. दुमका कोषागामार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.