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केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, अदालत ने कहा- परिसर में प्रदर्शन हुआ तो परिणाम होंगे गंभीर

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By Meghraj ChouhanPublished On: March 27, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी को रिमांड को “अवैध” होने के कारण तत्काल रिहाई की मांग की है, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा करेगी।

इस दौरान कोर्ट में एएसजी राजू ने कहा कि हम विस्तृत जवाब दाखिल करना चाहते हैं. मुख्य मामले में हमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, अदालत ने कहा- परिसर में प्रदर्शन हुआ तो परिणाम होंगे गंभीर

दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये देरी की रणनीति है। हम हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि वह अब इस पर फैसला ले। आप या तो इसे स्वीकार करें या इसे अस्वीकार करें।

एएसजी राजू ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद केजरीवाल की याचिका पर दोबारा सुनवाई करेंगे।

आप की लीगल सेल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला अदालतों में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP को चेतावनी देते हुए कहा- अगर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने “विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने पहले अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

AAP अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतर आई और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, जबकि भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने शहर के मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में दवाओं और नैदानिक ​​​​परीक्षणों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को ईडी की हिरासत से अपना दूसरा आदेश भी जारी किया।