SC ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि और सरकार को लगाई फटकार, कहा- पूरे देश को धोखा दिया जा रहा और सरकार…

Meghraj Chouhan
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देश में बीतें कुछ सालों में पतंजलि ने खूब नाम कमाया है। हालंकि, बीच-बीच में उस पार कुछ आरोप भी लगते रहे है। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने कहा,’सरकार आंख मूंद कर बैठी है’

आज कोर्ट में पतंजलि के विवादित विज्ञापन पर मुकदमा शुरू हुआ है। आज सुनवाई के समय जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि में कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का साहस रहा। अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। इसके साथ कोर्ट ने सरकार को फटकार लगते हुए कहा कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है।

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा…

आज की सुनवाई से पहले भी यानी 21 नवंबर 2023 को जस्टिस अमानुल्लाह ने पतंजलि के विज्ञापनों पर बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।

‘उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए’

पतंजलि के विवादित विज्ञापनों पर इससे पहले हुई सुनवाई में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।