इंदौर। सोशल मीडिया पर खजराना गणेश मंदिर और भू-माफिया मद्दा के सर्वे नम्बर को अशरफ कॉलोनी में लिये जाने और ईडी एटेचमेंट में भी जमीन को शामिल करने के संबंध में चल रही भ्रामक खबरों के बारे में जिला प्रशासन द्वारा वस्तुस्थिति जारी की गई है। स्पष्ट किया गया है कि मनभावन नगर, अशरफ नगर, प्रभापुरी तथा तुलसी नगर में प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त ही अधोसंरचनात्मक विकास की अनुमति दिये जाने का निर्णय होगा।
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के तहत मध्यप्रदेश शासन भोपाल से अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकसित किये जाने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके परिपालन मे विभिन्न अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किये जाने है। इसी के अर्न्तगत नगर पालिक निगम इन्दौर से प्राप्त सूची अनुसार मनभावन नगर, अशरफ नगर, प्रभापुरी तथा तुलसी नगर में अधोसंरचनात्मक विकास के संबंध में दावे-आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई। जिसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि, प्रश्नांकित कालोनियों (सोसायटीस) को शासन द्वारा सशर्त भूमि आवंटित की गई थी। यदि सोसायटी द्वारा उन शर्तो का उल्लघंन किया गया है तो उसके संबंध मे दावे-आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु 09 अगस्त 2023 को प्रकाशन की कार्यवाही की गई है। प्रकाशन उपरान्त प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा की प्रश्नांकित कालोनियों में नागरिक अधोसंरचनात्मक विकास की अनुमति प्रदाय की जाये अथवा नहीं।