फिल्मों को लेकर खास बिल संसद में पास, उल्लंघन करने वाले को जाना होगा जेल! जानें नियम

Deepak Meena
Published:
फिल्मों को लेकर खास बिल संसद में पास, उल्लंघन करने वाले को जाना होगा जेल! जानें नियम

Cinematograph Amendment Bill:  इन दिनों सिनेमाघरों में एक के एक कई शानदार फिल्में रिलीज हो रही है गौरतलब है कि बॉलीवुड का सफर बहुत पुराना जो लोगों को इंटरटेन करने का काम करती है. ऐसे में अब फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास कर दिया गया है.

बता दें कि, इस सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक के माध्यम से अब फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाई जा सकेगी सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक के तहत फिल्म पायरेसी करने वाले के लिए सजा का प्रावधान भी तय किया गया है, जिसके तहत पायरेसी करने वाले को 3 महीने से 3 साल की सजा है.

इतना ही नहीं सजा के साथ 3 लाख से लेकर फिल्म की लागत का 5% जुर्माने के तौर पर वसूला जा सकता है. इसी साल अप्रैल में कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को मंजूरी दी थी. जिसके बाद इसे संसद में पेश किया गया. सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पायरेसी भारत ही नहीं के अलावा दुनियाभर में कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती है. एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत सरे लोग मेहनत करते हैं. अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं. लेकिन पायरेसी के चलते उनकी मेहनत बेकार हो जाया करती थी. इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ही सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक लाया जा रहा है.