इंदौर : कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में जिले में उर्वक एवं कीटनाशक के अवैध भण्डारण एवं व्यापार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी है। इस क्रम में गत 24 फरवरी को उप संचालक कृषि एवं जिला कीटनाशी निरीक्षक के संयुक्त तत्वाधन में कृषि विभाग के दल द्वारा सांवेर रोड़ के सेक्टर-ए अगरबत्ती काम्पलेक्स के पिछे अवंतिका नगर स्थित मेसर्स विजन एग्रो केमिकल्स एवं फ्रर्टिलाइजर का औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान पाया गया कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा गोदाम में अवैध कीटनाशक औषधियों का भण्डार बिना कीटनाशी लायसेंस के किये जा रहा है। कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत वैध लायसेंस होने के उपरांत ही कीटनाशी औषधि का भण्डारण एवं व्यापार किया जा सकता है। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त फैक्ट्री संचालकों द्वारा कीटनाशी औषधियों का भण्डारण एवं व्यापार रहवासी इलाके में किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरूद्ध है।
कृषि विभाग दल द्वारा फैक्ट्री के मालिक लोकेश पिता संतोष पटेल ग्राम गेहूखेड़ी अटाहेड़ा देपालपुर निवासी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया। किन्तु संपर्क ना होने पर दल द्वारा गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के मालिक लोकेश पटेल के विरूद्ध बिना कीटनाशी लायसेंस के भण्डारण एवं व्यापार किये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-13 (1), 29 (1) (ए), 29 (1) (बी), 29 (1) (सी) में प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना बाणगंगा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।