MP News: शिवराज सरकार की चेतावनी, मिलावटखोरी पर होगी ताउम्र जेल

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: February 27, 2021

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त हो गई है। जिसके चलते प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करना मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है। दरअसल, शुक्रवार शाम प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा होगी।


सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा यह प्रस्ताव पारित हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने “मिलावट पर कसावट” अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि, पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था। जिसके बाद छह महीने की सजा को बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया था। वहीं अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी सीधे-सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। इसलिए सजा को और बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु बेचने पर भी सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मिलावट पर कसावट अभियान से सरकार को उम्मीद है कि मिलावटखोरी पर नकेल कसने में सफलता मिलेगी।