MP News : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए 9 नवम्बर से प्रारंभ होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 09 नवम्बर को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली (NNI) के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। प्रकाशन पश्चात् दावे-आपत्ति 08 दिसम्बर 2022 तक प्राप्त किये जायेंगे।
इस दौरान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने तथा पृविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन करें। नाम नहीं होने पर अपना नाम जुड़वाए। संशोधन होने पर संशोधन कराए। मृत अथवा अन्यत्र चले गए मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही भी की जाए। बताया गया कि निर्धारित अवधि में सभी मतदान केंद्रो पर बीएलओ कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे।
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12, 13, 19 एवं 20 नवम्बर को प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र में विशेष केम्प आयोजित किये जाएगें। जिसमें बीएलओ द्वारा नामावली के वाचन के साथ-साथ डोर-टू-डोर भ्रमण भी किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण, दावे/आपत्तियों की प्राप्ति, निराकरण एवं अंतिम प्रकाशन की अवधि में नामावली से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर नामावली की शुद्धता की जाँच की जायेगी एवं मतदान केन्द्रों का भ्रमण भी किया जायेगा।
मतदाता आयोग के टोल फ्री नम्बर 1950 अथवा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम 07272-250666 पर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 26 दिसंबर 2022 को होगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा।