आयुक्त पाल का बयान, 31 दिसम्बर तक 3 करोड़ बल्क कचरा संग्रहण शुल्क अनिवार्य रूप से वसूले

Akanksha
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इंदौर : प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को दृष्टिगत रखते हुए, कचरा संग्रहण शुल्क वसुली के लिये जो प्रावधान है उस अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रो से लगभग 90 प्रतिशत व रहवासी क्षेत्रो से लगभग 70 प्रतिशत अनिवार्य रूप से कचरा संग्र्रहण शुल्क की वसुली की जाना है। उक्त वसुली को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त पाल द्वारा नेहरू पार्क में कचरा संग्रहण शुल्क वसुली की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य, संदीप सोनी, उपायुक्त अरूण शर्मा, लता अग्रवाल, समस्त सहायक राजस्व अधिकारी, समस्त बल्क कचरा कलेक्शन सुपरवाईजर व अन्य उपस्थित थे।

पाल द्वारा ब्लक कचरा संग्रहण शुल्क वसुली की समीक्षा के दौरान कचरा संग्रहण शुल्क की कम वसुली पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बल्क कचरा संग्रहण शुल्क की 3 करोड रूपये की वसुली करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, वसुली करने के संबंधितो को निर्देश दिये गये। इसके साथ ही आयुक्त द्वारा झोन क्रमांक 7 , 8 और 11 में वसुली कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, संबंधित झोन के सुपरवाईजर को निर्देशित किया गया कि उक्त झोन के भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को साथ ले जाकर बकाया कचरा संग्रहण शुल्क की वसुली करेगे तथा जिन संस्थानो द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क की राशि नही दी जाती है तो उनके विरूद्ध संस्थान सील करने की कार्यवाही भी करेगे। इसके साथ ही अन्य झोनो में भी कचरा संग्रहण शुल्क वसुली के लिये जहां पर व्यवसायिक संस्थानो द्वारा शुल्क जमा नही किया गया है, वहां पर क्षेत्र के सीएसआई व सहायक सीएसआई को साथ लेकर वसुली करने के निर्देश दिये गये। यदि संबंधित संस्थान द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क जमा नही कराया जाता है तो उनके विरूद्ध पेनल्टी करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही संपतिकर, जलकर व अन्य कर वसुली के सबंध में भी 31 दिसम्बर 2020 तक निर्धारित लक्ष्यानुसार वसुली करने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त द्वारा स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को दृष्टिगत रखते हुए, स्वच्छता अभियान के संबंध में नेहरू पार्क में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त संदीप सोनी, समस्त झोन नियंत्रणकर्ता अधिकारी, समस्त स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त सीएसआई, सीटीपीटी के सुपरवाईजर व अन्य उपस्थित थे।

आयुक्त पाल द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये गये कि व्यवसायिक क्षेत्रो में रात्रिकालीन सफाई में विशेष ध्यान देवे, जिसके अंतर्गत दुकानो/संस्थानो के बंद होने के पहले ही उनके परिसर का कचरा डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में अनिवार्य रूप से ले लिया जावे तथा शाम के समय व्यवसायिक क्षेत्रो के समस्त लिटरबीन को खाली कराना व शेडयुल के अनुसार उसकी सफाई व धुलाई करना सुनिश्चित करे तथा लिटरबीन बेहतर स्थिति में लगे हो, उनमें हूक लगे हो, उपर का केप व्यस्थित हो टूटा-फुटा ना हो, सही तरीके से लिटरबीन की केप सही अवस्था में खुलती और बंद होती हो, इसका भी ध्यान रखे। स्वच्छता सर्वेक्षण में सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय व मुत्रालयो का बहुत महत्व है, इनमें सभी आवश्यक सुविधाऐं, पानी, प्रकाश, सफाई, नल, टोटी, दरवाजे, सीट, टाईल्स अच्छी हो व अन्य सिविल कार्य पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कर ले। सीटीपीटी का आउटलेट सीवरेज लाईन से जुडा हो आदि व्यवस्थाओं का ध्यान रखे।

आयुक्त पाल ने निर्देश दिये कि शहर में किसी भी प्रकार से कचरा व गंदगी करने वालो के विरूद्ध स्पाॅट फाईन की कार्यवाही लगातार करते रहे। विशेष रूप से शराब दुकानदारो द्वारा यदि दुकान के बाहर गंदगी फैलाई जाती है या दुकान के आस-पास बाहर कोई ओपन में युरिन कर गंदगी करते हो तो संबंधित दुकानदार के विरूद्ध स्पाॅट फाईन की कार्यवाही करे, दुकानदार का यह दायित्व है कि वह दुकान व परिसर तथा दुकान परिसर के आस-पास में साफ-सफाई की व्यवस्था रखे। रात्रिकालीन में कार्य करने वाले सीएसआई व सहायक सीएसआई, दरोगा रात्रि में 11.30 बजे तक सफाई कार्य करवाये। सफाई मित्र समय पर अपने कार्य स्थल पर उपस्थित हो, उपस्थित होने के बाद कार्य भी करे।