भोपाल : वैश्विक महामारी कोरोना के साये में मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है. हालांकि कोरोना नियमों का इस दौरान पूरा ध्यान रखा जाएगा. विधानसभा सत्र में विधायक एक्चुअल और वर्चुअल दोनों ही तरीकों में से किसी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे. यदि विधायक वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे तो उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नबंर पर आया हुआ ओटीपी देना होगा इसके बाद ही वे उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे. विधानसभा सचिवालय इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं. बता दें कि गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र के संबंध में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक बैठक ली थी. इसमें कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.
विधानसभा की कार्यवाही में जो भी विधायक सदन में मौजूद रहेंगे उन्हें पहले अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सौंपनी होगी. विधायकों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तीन दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. विधायक अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, वहीं विधानसभा परिसर में भी यह व्यवस्था रहेगी.
विधानसभा सत्र के लिए हुए ये बदलाव…
कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा सत्र में और भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं. दर्शक दीर्घा में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं विधायकों के निजी सहायक और सुरक्षाकर्मी भी विधानसभा में एंट्री नहीं ले पाएंगे. सभी विधायकों और मंत्रियों को सदन में आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से संबंधित नियमों का भी पालन करना होगा.