कमलनाथ के तीन ‘खास’ अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, चुनाव आयोग ने लगाया ये आरोप

Akanksha
Updated on:

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के खास तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। तीनों अधिकारियों पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में हवाला के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी कर कमलनाथ के तीन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

बता दें कि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से मिली रिपोर्ट के बाद आयोग ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल, मध्य प्रदेश में आम चुनाव 2019 के दौरान बेहिसाब नकदी के बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जानकारी आयोग को मिली, जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत आयकर नियमों के खिलाफ है। वही, आयोग के सूत्रों की माने तो, कमलनाथ के जिन खास तीन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है उनमें सुषोवन बनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार का नाम शामिल है।

वही, रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने आम चुनाव 2019 के समय मध्य प्रदेश में तलाशी ली थी और बड़ी मात्रा में पैसे के इस्तेमाल का पता लगाया था जिसकी कुछ भी लिखा-पढ़ी नहीं थी। साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि, सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार किसी राजनैतिक दल की ओर से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से धन का नकद में लेनदेन किया जा रहा था। बता दे कि, आयोग ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है लेकिन खबरों से पता चला है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम है।

बता दे कि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कमलनाथ के करीबियों के यहां छापामारा था। जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा की नगदी हुई जब्‍त हुई थी। इसमें कमलनाथ के करीबी प्रवीण कक्कड़, राजेंद्र मिगलानी, अश्विनी शर्मा उनके बहनोई समेत 52 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। वहीं, चुनाव आयोग ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के दिए निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव को आदेश दिए है कि, वह विभागीय एक्शन लेकर चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिनके नाम पूरे मामले में सामने आए हैं।