वाराणसी (Varanasi) जिला कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले में हिन्दू पक्ष के हक़ में फैसला सुनाया है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है की हिन्दू पक्ष की शृंगार गौरी मामले का तर्क काबिले गौर और सुनने लायक है। गौरतलब है की यह मामला कई दशकों से अदालत में विचाराधीन है।
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हिन्दू पक्ष में खुशी की लहर
वाराणसी जिला कोर्ट के ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के हक़ में सुनाए फैसले के बाद हिन्दू पक्ष में ख़ुशी की लहर देखी गई। इस दौरान हिन्दू पक्ष के द्वारा वाराणसी अदालत के बाहर जयजय सिया राम और हरहर महादेव के नारे लगाए गए।
मुस्लिम पक्ष देगा इलाहबाद हाई कोर्ट में चुनौती
जानकारी के अनुसार मुस्लिम पक्ष वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा हिन्दू पक्ष के हक़ में दिए गए इस फैसले से बिलकुल भी संतुष्ट नहीं है और इस फैसले को इलाहाबाद है कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है।