भांग दुकानों के विरूद्ध कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई, गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर दुकानों के लायसेंस किये निरस्त

Shraddha Pancholi
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इंदौर: इंदौर जिले में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आबकारी दुकानों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने गंभीर अनियमितताएं जाये जाने तथा लगातार शिकायतें मिलने पर 16 भांग, 12 भांग घोटा एवं एक भांग मिठाई की दुकानों के लायसेंस निरस्त किये हैं। यह दुकानें मोहम्मद मुजाहिद खान पुत्र मोहम्मद रफीक खान, निवासी 48 ब्रुक बाण्ड कालोनी, जिला इन्दौर को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी थी। बताया गया है कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान अंतर्गत सूखी भाग, भांग की गोली, भांग मिठाई एवं भाग से आयुर्वेदिक औषधि बनाकर बेचने हेतु प्रावधान निर्मित है। भांग से आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16 अनुज्ञप्तियां स्वीकृत है। कतिपय HD 1A अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भांग के अतिरिक्त अन्य नशीले पदार्थों का भी उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में तत्काल कार्रवाई करते हुये निर्मित औषधियों का सेम्पल लिये गये, उक्त इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।

इंदौर जिले में स्थित शासकीय 16 भांग, 12 भांगघोटा एवं 1 भांग मिठाई की दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियत प्रावधानों के अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों द्वारा शासन से स्वीकृत अनुज्ञप्ति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त दुकानों का संचालन किये जाने हेतु अनुज्ञप्तियां मोहम्मद मुजाहिद खान पुत्र मोहम्मद रफीक खान, निवासी 48 ब्रुक बाण्ड कालोनी, जिला इन्दौर को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी थी। मुजाहिद खान द्वारा उक्त भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई दुकानों का संचालन राज्य शासन द्वारा नियत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां प्राप्त की जाकर वित्तीय वर्ष 2002 से किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुजाहिद खान द्वारा उक्त दुकानों के संचालन हेतु नियत प्रावधानों का बार-बार गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

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मुजाहिद खान द्वारा सूखी भांग की आड़ में भांग की गोलियों का विक्रय किया जा रहा था। सूखी भांग विक्रय हेतु तराजू एवं बाट भी इनके द्वारा नहीं रखे गये थे। दुकानों पर भांग के स्टाक एवं विक्रय के संबंध में अभिलेख संधारित नहीं किये जा रहे थे। भांग का विक्रय किस दर से किया जा रहा था, इस संबंध में नियत सूचना संबंधी बोर्ड भी इनके द्वारा दुकानों पर नहीं लगाया गया था। उक्त गंभीर अनियमितताओं हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुजाहिद खान को पूर्व में उनका पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। इनके द्वारा उक्त अनियमितताओं के संबंध में स्पष्ट एवं समाधानपरक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्व में विभिन्न चरणों में उनको अनुज्ञप्त कतिपय भांग एव भांगघोटा दुकानों का संचालन निलंबित किया गया। भविष्य में पुनः गंभीर अनियमिततायें नहीं किये जाने हेतु सचेत किया गया।

इसके उपरांत मुजाहिद खान द्वारा दुकानों के संचालन में लगातार गंभीर अनियमिततायें की जाती रहीं। पुनः इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इनके द्वारा अनियमितताओं के संबंध में अगभीरतापूर्वक, असमाधानपरक एवं अस्वीकार्य तथ्यों का उल्लेख करते हुये उत्तर प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से मुजाहिद खान को स्वीकृत 16 भांग 12 भांगघोटा एवं 1 भांग मिठाई की दुकानों की अनुज्ञप्तियां निरस्त की गयी। उक्त भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की दुकानों का वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि हेतु पुनर्निष्पादन विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। इसके अनुसार 29 जुलाई 2022 को अपरान्ह एक बजे तक टेंडर प्रपत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर से प्राप्त किये जा सकते है।