रांची : झारखंड सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फ़ैसला लिया है. अब प्रदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सरकार की अनुमति के बिना किसी भी तरह की जांच नहीं कर सकेगी. जांच से पहले CBI की सरकार से अनुमति अनिवार्य होगी. हेमंत सरकार के इस निर्णय के साथ ही प्रदेश में सीबीआई की शक्ति भी रद्द हो गई है.
इस निर्णय से पहले झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) के तहत 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के मुताबिक़, प्रदेश में CBI को यह शक्ति प्रदान की गई थी. लेकिन अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने CBI की शक्ति को रद्द कर दिया है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड यह कारनामा करने वाला देश का आठवां राज्य है. इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, और केरल में भी यह नियम लागू हो चुका है. बीते अक्टूबर में ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी प्रदेश में CBI की शक्ति को रद्द करते हुए किसी भी प्रकार की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने के संबंध में आदेश जारी किया था.