Indore : होली (Holi) के त्योहार पर इंदौर के कलेक्टर (Indore Collector) द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, होली वाले दिन शराब की दुकानें (Wine Shop) बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में होने वाले छोटे-मोटे विवादों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश में कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर प्रदेश अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन एकरी आयुक्त मध्यप्रदेश वालियर के पत्र क्रमांक ठेका/2021-22/36/150 दिनांक 15.05.2021 की टिका क्रमाक 42(1) के अंतर्गत प्रशासकीय एव लोकहित में होली (घुलेंडी) के अवसर पर दिनांक 18.03.2022 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 03:00 बजे तक एवं पंचमी के अवसर पर दिनांक 22.03 2022 (लवार) को अप03:00 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।
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उक्त अवधि में संपूर्ण इंदौर जिले में समस्त देशी विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकाने, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों या FL2 FL-3. FL4, FLUS, FLB, FL-7, FL-10A FL-108 एम्बी बाई आएवं अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों को बंद जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मंदिर के विक्रय परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है।