नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण अनुदान नियमों में संशोधन किया है. इसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलने वाला है.
भारत सरकार ने उन मामलों में सिटीजी खत्म करने का फैसला लियाहै। इसमें रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है. फ़िलहाल सरकार उन कर्मचारियों को सीटीजी का एक-तिहाई भुगतान करती है, जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं रहता है.
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने 6 जनवरी की अधिसूचना में कहा कि, “सीटीजी के प्रयोजन के लिए रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उसके अलावा 20 किलोमीटर की शर्त को हटाने का फैसला किया गया है.”