इंदौर 09 जनवरी, 2022
मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है।
ALSO READ: Indore: विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर 15 जनवरी तक खोला गया
योजना के तहत ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तथा पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।